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इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

Date : 01/04/2009 - | Sector: ग्रामीण एवं शहरी
Disability Pension

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
आवेदन करे

Beneficiary:

1 आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की होगी । 2 आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

Benefits:

निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह 300 रु0 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है।

How To Apply

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, Samagra ID तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें| अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें|