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कार्यालय कलेक्टर, जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

    आदेश

              न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 2 × 800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए, ग्राम रक्सा एवं कोलमी तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर की निम्नानुसार भूमियों का अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 के तहत परियोजना की स्थापना के लिए, निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रस्तावित है।

19/01/2026 15/03/2026 देखें (344 KB)
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कोतमा,जिला-अनूपपुर(म.प्र.)

संसोधित-अधिसूचना 

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार, मेसर्स अनूपपुर थर्मल एनर्जी म.प्र. प्राइवेट लिमिटेड कोतमा ताप विद्युत परियोजना के प्रस्तावित रेलवे कॉरीडोर के लिये जिला अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम कटकोना, बैहाटोला,डोगरियाखुर्द,भाटाडांड, मैनटोला,कोरियाखुर्द,कोठी  एवं तरसिली की निजी भूमियो को अर्जन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त  भूमियों का अर्जन की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन 2013) के तहत की जा रही है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रक्रिया प्रचलनशील है। उक्त भूमियों के अधिग्रहण के संबंध में सामाजिक समाघात हेतु निर्धारण दल द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं प्रबंध योजना की एक प्रति सर्वसाधारण के अवलोकन हेतु संलग्न है।

2/   भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और  पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-6 के प्रावधान के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों/ग्रामों में लोकसुनवाई  शिविर आयोजन किया जाना है।

26/12/2025 28/02/2026 देखें (210 KB)
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कोतमा,जिला-अनूपपुर(म.प्र.)

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार मेसर्स अनूपपुर थर्मल एनर्जी म.प्र. प्राइवेट लिमिटेड कोतमा ताप विद्युत परियायेजा के प्रस्तावित रेलवे कॉरीडोर के लिये जिला अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम कटकोना, बैहाटोला,डोगरियाखुर्द,भाटाडांड, मेनटोला,कोरियाखुर्द,कोठी  एवं तरसिली की निजी भूमियो को अर्जन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त  भूमियों का अर्जन की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर मंे भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन 2013) के तहत की जा रही है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रक्रिया प्रचलनशील है। उक्त भूमियां के अधिग्रहण के संबंध में सामाजिक समाघात हेतु निर्धारण दल द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं प्रबंध योजना की एक प्रति सर्वसाधारण के अवलोकन हेतु संलग्न है।

2/   भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और  पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के प्रावधान के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों/ग्रामों में लोकसुनवाई  शिविर आयोजन किया जाना है। उक्त संबंध मं निम्नानुसार लोकसुनर्वाई  शविर हेतु तिथि व स्थान निर्धारित की जाती है।

26/12/2025 28/02/2026 देखें (325 KB)
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